राजस्थान निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना 2024 आवेदन पत्र PDF

Rajasthan Nirman Shramik Shiksha Kaushal Vikas Yojana 2024 Application Form PDF Download Online at labour.rajasthan.gov.in, check eligibility to apply, list of documents, complete details here राजस्थान निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना आवेदन पत्र PDF डाउनलोड
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Rajasthan Nirman Shramik Shiksha Kaushal Vikas Yojana 2024 Application Form PDF Download at labour.rajasthan.gov.in: राजस्थान की सरकार ने राज्य के निर्माण श्रमिक बच्चों के लिए श्रमिक शिक्षा छात्रवृति योजना और कौशल विकास योजना का आरम्भ किया है। इस योजना के तहत निर्माण श्रमिक बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साल 2024 में छठी कक्षा (6th class) से उच्च कक्षा (ITI, Diploma, Graduation, Post Graduation) में पढने वाले बच्चे इस योजना के लिए आवेदन करके छात्रवृति योजना का लाभ उठा सकते हैं।

राजस्थान के श्रम विभाग ने श्रमिक योजना के तहत मजदूरों के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। निर्माण श्रमिक/मजदूर के बच्चे गरीबी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते और वो किताबें लेने के लिए भी असमर्थ होते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को आवेदन करना होगा।

यह निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना केवल केंद्रीय व् राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों पर लागू होगी। यह योजना भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के तहत 1 जनवरी 2016 से लागू की जा रही है।

राजस्थान निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना आवेदन पत्र

इस Rajasthan Nirman Shramik Shiksha Kaushal Vikas Yojana का लाभ लेने के लिए राजस्थान सरकार ने पात्रता व शर्ते रखी हैं। निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता राशि उनही श्रमिकों को मिलेगी जो इन शर्तो को पूरा करता है। यह मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा कदम है क्यूंकि Rajasthan Nirman Shramik Shiksha Kaushal Vikas Yojana अब भी बहुत लोगों को लाभान्वित कर रही है।

Nirman Shramik Shiksha Kaushal Vikas Yojana आवेदन पत्र भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://labour.rajasthan.gov.in/ है, लोग इस वेबसाइट से निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना पीडीऍफ़ डाउनलोड कर सकते है। इस आर्टिकल में हम आपको इस बाबत पूरी जानकारी देंगे।

निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना एप्लिकेशन फॉर्म PDF डाउनलोड

राजस्थान निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना (Rajasthan Nirman Shramik Shiksha Kaushal Vikas Yojana) का लाभ उठाने के लिए आवेदन कैसे करना है इससे संबंधित जानकारी नीचे दी हुई है:-

STEP 1: निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के लिए आपको Building & Other Construction Workers Welfare Board, Rajasthan की आधिकारिक https://labour.rajasthan.gov.in/ वेबसाइट पर जाना होगा।

STEP 2: होमपेज पर आपको “Download” टैब पर जाना हैं और “Formats of Schemes” पर क्लिक करना है जैसा यहाँ पर दिखाया गया है:-

Labour Rajasthan Portal Schemes Form Download
Labour Rajasthan Portal Schemes Form Download

STEP 3: आप सीधा इस लिंक https://labour.rajasthan.gov.in/Documents/FormatsofSchemes.pdf पर भी क्लिक कर सकते हैं।

STEP 4: निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना एप्लिकेशन फॉर्म PDF डाउनलोड पेज कुछ इस तरह दिखाई देगा:-

Rajasthan Nirman Shramik Shiksha Kaushal Vikas Yojana Application Form PDF Download
Rajasthan Nirman Shramik Shiksha Kaushal Vikas Yojana Application Form PDF Download

STEP 5: Rajasthan Nirman Shramik Shiksha Kaushal Vikas Yojana एप्लिकेशन फॉर्म में सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। भरे हुए एप्लिकेशन फॉर्म को नीचे दिये हुए दस्तावेजों के साथ लगा कर स्थानीय श्रम कार्यालय या मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।

अप्रूवल मिलने के बाद प्रोत्साहन की राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करा दी जाएगी।

राजस्थान निर्माण श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास योजना हितलाभ

छात्र के लिए छात्रवृति राशिछात्रा/विशेष योग्यजन के लिए छात्रवृति राशि
कक्षा 6 से 8 तकरू. 8000रू. 9000
कक्षा 9 से 12 तकरू. 9000रू. 10000
आईटीआईरू. 9000रू. 10000
डिप्लोमा *रू. 10000रू. 11000
स्नातक (सामान्य)रू. 13000रू. 15000
स्नातक (प्रोफेशनल)रू. 18000रू. 20000
स्नातकोत्तर (सामान्य)रू. 15000रू. 17000
स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल)रू. 23000रू. 25000
Rajasthan Nirman Shramik Shiksha Kaushal Vikas Yojana Amount
मेधावी छात्र/छात्राओं को नकद पुरस्कारकक्षा 8 से 10कक्षा 11-12डिप्लोमास्नातकस्नातकोत्तरस्नातक (प्रोफेशनल)स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल)
राशि रू.4,0006,00010,0008,00012,00025,00035,000
Meritorious Students Amount

निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना के लिए पात्रता

  • मण्डल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो;
  • हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री/पत्नि ही शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना के लिए पात्र होंगे;
  • हिताधिकारी की अधिकतम दो संतान अथवा एक संतान एवं पत्नी को ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी, परन्तु यदि पति-पत्नि दोनों पंजीबद्ध हिताधिकारी हों तो पति-पत्नि के अधिकतम दो बच्चों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। परन्तु मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार के लिए कोई सीमा नहीं होगी;
  • कक्षा 6 से स्नातकोत्तर स्तर की कक्षा में सरकारी या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल या महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो; अथवा
  • राज्य में संचालित सरकारी या मान्य निजी आईटीआई एवं पॉलीटेक्नीक पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययनरत हो;
  • मेधावी छात्र-छात्रा द्वारा नगद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कक्षा 8 से 12 वीं तक की परीक्षा 75% अंक या समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण की हो। डिप्लोमा, स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में (चिकित्सा, इंजिनियरिंग या अन्य प्रोफेशनल परीक्षा सहित) 60 प्रतिशत या अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त की हो/उत्तीर्ण की हो;
  • हिताधिकारी की पत्नि को छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक न हो तथा शिक्षण संस्था में नियमित अध्ययनरत हो;
  • किसी वर्ष के लिए छात्रवृत्ति सुसंगत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पश्चात् ही देय होगी;
  • ग्रीष्म अवकाश के बाद शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था खुलने पर छात्र/छात्रा द्वारा आगामी कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने पर ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। परन्तु 12वीं कक्षा, डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने की स्थिति में आगामी कक्षा में प्रवेश लेना आवश्यक नहीं होगा;
  • अधिनियम की धारा 17 तथा नियम, 2009 के नियम 45 के प्रावधानानुसार जो हिताधिकारी लगातार एक वर्ष की कालावधि तक अंशदान जमा नहीं करता है तो वह हिताधिकारी नहीं रहेगा, अतः ऐसे अंशदान के जमा कराने में चूक करने वाले निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्री/पत्नि को योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। परन्तु उपरोक्त धारा एवं नियम के परन्तुक के अधीन हिताधिकार पुनर्स्थापन (restoration) होने पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा।

राजस्थान श्रमिक शिक्षा छात्रवृति योजना – जरुरी दस्तावेज

  1. आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड होना चाहिए।
  2. आवेदनकर्ता के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी होनी चाहिए।
  3. उत्तीर्ण की गई परीक्षा की अंक तालिका होनी चाहिए।
  4. शिक्षण संस्था के प्रधान का प्रमाण पत्र।
  5. निर्माण श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र की कॉपी होनी चाहिए।

योजना की अधिक जानकारी के निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना PDF पर जा सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर 1800-1800 -999 पर कॉल भी कर सकते हैं।

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