राजस्थान सरकार विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को बीएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स की पढ़ाई मुफ्त में कराने के लिए विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना (B.Ed Sambal Yojana for Widow & Divorced Women) चला रही है। इस योजना के तहत पात्र महिला की पूरी बीएड कोर्स फीस राज्य सरकार वहन करती है, जिसके लिए हर शैक्षणिक सत्र में ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार इस योजना का संचालन करता है और आवेदन एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण अंतिम तिथि से पहले करना होता है।
योजना शैक्षणिक सत्र 2015-16 से चल रही है और तब से अब तक कई विधवा व परित्यक्ता छात्राएं इसका लाभ ले चुकी हैं। बीते सत्र में आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर रखी गई थी, इसलिए नए सत्र के लिए भी अक्टूबर के आसपास आवेदन विंडो खुलने की उम्मीद है। सही तारीख के लिए कॉलेज शिक्षा विभाग की वेबसाइट hte.rajasthan.gov.in जरूर देखें।
राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना 2026
विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए यह मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना (Sambal Yojana for Widow & Destitute Women) उन सभी महिलाओं पर लागू होती है, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है या जिन्हें बेसहारा छोड़ दिया गया है। इससे महिलाओं का आर्थिक विकास होने के साथ-साथ सामाजिक विकास में भी मदद मिलती है।
मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना (Vidhwa B.Ed Sambal Yojana Rajasthan) के लिए महिलाएं अब ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले एसएसओ आईडी रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद ही ऑनलाइन पंजीकरण करके आवेदन पत्र भरा जा सकता है।
विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र
मुख्यमंत्री संबल योजना राजस्थान के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसके लिए आप नीचे बताए चरणों, स्टेप्स के अनुसार देख सकते हैं:
STEP 1: उम्मीदवारों को सबसे पहले एसएसओ राजस्थान पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
STEP 2: जिसके बाद "Citizen" सेक्शन पर क्लिक करके 'Bhamashah', 'Aadhaar Card', 'Facebook', 'Google', 'Twitter' पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन (SSO ID Registration) करना है।

STEP 3: फिर अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड से लॉगिन (SSO ID Login & Password) करना है।
STEP 4: उम्मीदवारों को उसके बाद "Scholarship" के विकल्प पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक नया पेज दिखाई देगा।
STEP 5: इस पेज पर 'Department Name' के सेक्शन में "विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना" पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन पंजीकरण करना है।

STEP 6: सभी जानकारी जैसे कि शैक्षिक क्षत्र (Academic Year), विश्वविद्यालय (University), प्रवेश की तिथि आदि भर कर नीचे दिए गए "Submit" के बटन पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर दें।
विधवा महिलाओं के लिए दी जाने वाली इस मुख्यमंत्री संबल योजना (B.Ed) के अंतर्गत किए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पंजीकरणों की जांच सरकार द्वारा कर लेने के बाद लाभार्थी निराश्रित महिला को उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च दे दिया जाएगा।
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना |
| राज्य | राजस्थान |
| विभाग | कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार |
| लाभार्थी | राजस्थान की विधवा एवं परित्यक्ता बीएड छात्राएं |
| लाभ | बीएड कोर्स की पूरी फीस की प्रतिपूर्ति |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (एसएसओ पोर्टल के जरिए) |
| आवेदन अंतिम तिथि | सामान्यतः अक्टूबर माह (पिछले सत्र में 31 अक्टूबर) |
| आधिकारिक वेबसाइट | hte.rajasthan.gov.in |
राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना - योग्यता | पात्रता
विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना (बी.एड.) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने से पहले उम्मीदवार नीचे बताई गई योग्यता देख सकते हैं:
- इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिन्होंने 2015-16 या आगामी शैक्षिक वर्षों में प्रवेश लिया हो।
- जिन महिलाओं ने बी.एड की डिग्री प्राप्त कर ली है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पिछले वर्षों में बी.एड पूरा कर चुकी छात्राओं का खर्च इस योजना में शामिल नहीं है।
- आवेदक बी.एड कोर्स के प्रथम या द्वितीय वर्ष में नियमित रूप से अध्ययनरत होनी चाहिए और उसकी उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत होनी चाहिए।
- आवेदक को किसी अन्य छात्रवृत्ति या आर्थिक सहायता का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए।
- आवेदक राजस्थान की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना - जरूरी दस्तावेज़
आवेदक महिला यह ध्यान रखे कि ऑनलाइन पंजीकरण करने से पहले उसके पास नीचे बताए गए दस्तावेज़ होने चाहिए:
- निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक महिला अगर विधवा है तो पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र
- अगर महिला तलाकशुदा है तो नॉन जुडीशियल स्टांप पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र जिसमें पति और पत्नी के साथ पिता के हस्ताक्षर होने चाहिए।
- मुस्लिम महिला के पक्ष में काजी द्वारा जारी तलाकनामे की कॉपी के साथ नॉन जुडीशियल स्टांप पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र लगा होना चाहिए।
- आधार कार्ड
- बैंक में बचत खाता
राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत भी राज्य की अन्य छात्राओं को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, जरूरतमंद छात्राएं इसके लिए भी आवेदन कर सकती हैं।
उम्मीदवार किसी भी और जानकारी के लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर hte.rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं या फिर 0141-2706106 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
FAQ's
विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना का लाभ किसे मिलता है?
राजस्थान में बी.एड कोर्स के प्रथम या द्वितीय वर्ष में प्रवेश ले चुकी विधवा और परित्यक्ता छात्राओं को, जो किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहीं, इस योजना का लाभ मिलता है।
क्या यह योजना अभी भी चालू है?
हां, यह योजना 2015-16 से हर शैक्षणिक सत्र में चल रही है और कॉलेज शिक्षा विभाग हर साल इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगता है।
आवेदन की अंतिम तिथि क्या रहती है?
पिछले शैक्षणिक सत्र में आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी। नए सत्र की तारीख के लिए hte.rajasthan.gov.in पर जारी होने वाली सूचना देखें।
संदर्भ / References
राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना 2026 - https://hte.rajasthan.gov.in/files/uploads/rulesBed.pdf
मुख्यमंत्री बी एड सम्बल योजना ऑनलाइन स्कॉलरशिप के बारे में अधिक जानकारी के लिए सीधे https://hte.rajasthan.gov.in/online-scholarship लिंक पर जाएं।

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सर जी मेरे को पता नहीं स्कालरशिप के फॉर्म कब ओपन हुए थे, में विडो हू
Sir me divorce kote se hu form kb apply karna h
Sir Maine form bhara lekin Sar bar -bar objection a raha hai