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MP मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2026 ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म, आवेदन पात्रता

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MP Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana Apply Online Form: सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (Social Justice and Disabled Welfare Department) मध्य प्रदेश सरकार राज्य में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना चला रही है। इस योजना के तहत वह दंपत्ति जिनकी संतान केवल बेटियाँ हैं और कोई जीवित पुत्र नहीं है, उन्हें मासिक भत्ते के रूप में 600 रुपये दिए जाते हैं। यह पेंशन जीवन भर मिलती है और DBT से सीधे बैंक खाते में जमा होती है।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2026 के लिए आवेदन पूरे साल खुले हैं। अगस्त 2026 तक कोई अंतिम तारीख नहीं है, कोई आवेदन शुल्क नहीं है और पेंशन राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 9 अंकों की समग्र आईडी और पूरी हुई e-KYC अब समय पर पेंशन पाने की मुख्य शर्त है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन दंपत्तियों की आर्थिक स्थिति सुधारना है जिनकी बेटियों की शादी के बाद घर में नियमित आय का साधन नहीं बचता। कई परिवारों में बेटियां शादी के बाद ससुराल चली जाती हैं और बिना पुत्र वाले माता-पिता बुढ़ापे में आय के बिना रह जाते हैं। यह पेंशन ऐसे दंपत्तियों को छोटी लेकिन नियमित मासिक आय देती है।

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने यह पेंशन 1 अप्रैल 2013 से शुरू की थी। राज्य के एक ही पेंशन पोर्टल पर कुल 12 पेंशन योजनाएं चलती हैं और हर महीने इन सभी का भुगतान एक साथ होता है। जनवरी 2026 में राज्य ने 54 लाख से अधिक पेंशनरों को लगभग 327 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, जिससे पता चलता है कि भुगतान का सिलसिला सामान्य रूप से चल रहा है।

MP Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2026 Details - पूरी जानकारी

Detail Information
Scheme Name मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
Started On 1 अप्रैल 2013
Eligible People केवल बेटियों वाले दंपत्ति, पति या पत्नी में से एक की आयु 60 वर्ष या अधिक
Benefit Amount ₹600 प्रतिमाह
Application Mode ऑनलाइन और ऑफलाइन
Processing Time लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत 15 कार्य दिवस
Official Website socialsecurity.mp.gov.in

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन

कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन राज्य के पेंशन पोर्टल पर होता है। समग्र आईडी तैयार हो तो फॉर्म भरने में कुछ ही मिनट लगते हैं। शुरू करने से पहले स्कैन किए हुए दस्तावेज़ और बैंक पासबुक की कॉपी पास रखें।

STEP 1 - सबसे पहले मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर जाएं। होम पेज पर "सामाजिक पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं" विकल्प दिखाई देगा।

Social Security MP Gov In Portal
Social Security MP Gov In Portal

STEP 2 - अगले पेज पर "पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन" लिंक पर क्लिक करें।

Socialsecurity MP Pension Schemes Apply Online
Socialsecurity MP Pension Schemes Apply Online

STEP 3 - नए पेज पर अपना जिला, स्थानीय निकाय और 9 अंकों की समग्र सदस्य आईडी भरें। "पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें" बटन पर क्लिक करें।

MP Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana Apply Online
MP Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana Apply Online

STEP 4 - योजनाओं की सूची में से मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना चुनें। उम्र, पता, बैंक खाता संख्या और IFSC कोड पासबुक के अनुसार भरें।

STEP 5 - जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें, समग्र e-KYC पूरी करें और फॉर्म जमा कर दें। स्क्रीन पर दिखे आवेदन नंबर को नोट कर लें, स्टेटस चेक करने में यही काम आएगा।

STEP 6 - स्वीकृति की स्थिति उसी पोर्टल पर ट्रैक करें। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत 15 कार्य दिवसों में आवेदन का निराकरण हो जाता है।

ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन पत्र ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय में और शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद कार्यालय में जमा करें। योजना का आधिकारिक पेज Kanya Abhibhavak Pension Scheme पर देखा जा सकता है।

पात्रता कैसे जांचें

आवेदन से पहले पोर्टल पर पात्रता जांचने की सुविधा दी गई है। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें।

STEP 1 - सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर जाएं और "योजनाओं हेतु पात्रता जानें" लिंक पर क्लिक करें।

STEP 2 - लिंग, वैवाहिक स्थिति, बीपीएल कार्ड है या नहीं, निराश्रित है या नहीं, आयु, आयकर दाता है या नहीं और क्या केवल पुत्री के माता-पिता हैं जैसी जानकारी भरें।

STEP 3 - "योजनाएं खोजें" बटन पर क्लिक करें। सूची में कन्या अभिभावक पेंशन योजना चुनें और "पात्रता देखें" लिंक पर क्लिक करें।

Eligibility CM Kanya Abhibhavak Pension Yojana
Eligibility CM Kanya Abhibhavak Pension Yojana
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana Details
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana Details

पात्रता जानने के बाद आप उसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन स्थिति कैसे ट्रैक करें

पेंशन आवेदन की स्वीकृति की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है। पोर्टल पर "ट्रैक स्टेटस" पेज खोलें।

MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana Status
MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana Status

इस पेज पर समग्र आईडी डालकर "Show details" बटन पर क्लिक करें। आवेदन की मौजूदा स्थिति स्क्रीन पर दिख जाएगी।

पेंशनर की पासबुक देखें

पेंशन मिलने की पूरी हिस्ट्री पोर्टल पर देखी जा सकती है। पेंशनर पासबुक की सुविधा सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है।

पात्रता के मापदंड

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए पात्रता के नियम 2026 में भी वही हैं। फॉर्म भरने से पहले ये बातें जांच लें:

  • आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो और उसके नाम पर पता प्रमाण हो।
  • दंपत्ति में से पति या पत्नी में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो।
  • दंपत्ति की संतान केवल बेटियाँ हों, कोई जीवित पुत्र न हो।
  • दंपत्ति आयकर दाता न हो, इसके लिए स्वघोषणा प्रमाण पत्र देना होगा।
  • विधवा और परित्यक्त महिलाएं सही प्रमाण के साथ अकेले भी आवेदन कर सकती हैं।

जरूरी दस्तावेज़

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों में एक जैसे ही दस्तावेज़ मांगे जाते हैं। इन्हें एक फाइल में रख लें:

  • केवल कन्या संतान होने और कोई जीवित पुत्र न होने का प्रमाण पत्र।
  • आयकर दाता न होने की स्वघोषणा।
  • आयु एवं निवास प्रमाण पत्र और 9 अंकों की समग्र आईडी।
  • दंपत्ति का संयुक्त फोटो या अकेले आवेदन की स्थिति में एक फोटो।
  • विधवा के लिए पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, परित्यक्ता के लिए न्यायालय का आदेश।
  • उस बैंक खाते की पासबुक कॉपी जिसमें पेंशन जमा होगी।

पेंशन राशि और भुगतान

पेंशन ₹600 प्रतिमाह है और पात्रता बनी रहने तक जीवन भर मिलती है। राशि समग्र आईडी से जुड़े बैंक खाते में DBT से जमा होती है। राज्य में पेंशन राशि बढ़ाकर ₹1,500 करने की चर्चा है, लेकिन अगस्त 2026 तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, इसलिए फिलहाल राशि ₹600 ही है।

किसी महीने पेंशन न आए तो आमतौर पर इसकी वजह अधूरी e-KYC या बैंक खाता सीडिंग होती है। पास के समग्र कियोस्क या पंचायत कार्यालय से e-KYC करवाएं, बकाया राशि अगले साइकिल में मिल जाती है। एक ही समय में दो पेंशन नहीं ली जा सकतीं। जो दंपत्ति इस योजना के साथ किसी अन्य सामाजिक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उन्हें सिर्फ एक ही पेंशन मिलेगी।

अधिक जानकारी और संपर्क

योजना की आधिकारिक गाइडलाइंस कन्या अभिभावक पेंशन योजना गाइडलाइंस PDF से डाउनलोड की जा सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट देखें या हेल्पलाइन नंबर 0755-2556916 पर संपर्क करें।

मध्य प्रदेश की अन्य पेंशन योजनाओं की सूची List of Pension Schemes in Madhya Pradesh पर देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की विस्तृत जानकारी Mukhyamantri Kanya Abhibhawak Pension Yojana पेज पर उपलब्ध है।

FAQ's

क्या मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2026 में भी चल रही है?

हां। यह योजना राज्य के पेंशन पोर्टल पर सूचीबद्ध 12 पेंशन योजनाओं में शामिल है और मासिक भुगतान सामान्य रूप से हो रहा है।

पेंशन की राशि कितनी है?

₹600 प्रतिमाह, जो DBT से सीधे बैंक खाते में जमा होती है। अगस्त 2026 तक राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

क्या बेटियों का विवाहित होना जरूरी है?

नहीं। आधिकारिक नियमों में सिर्फ इतना कहा गया है कि दंपत्ति की संतान केवल बेटियाँ हों, कोई जीवित पुत्र न हो और पति-पत्नी में से एक की आयु 60 वर्ष या अधिक हो।

क्या समग्र आईडी जरूरी है?

हां। 9 अंकों की समग्र आईडी और पूरी हुई e-KYC आवेदन और मासिक भुगतान दोनों के लिए जरूरी है।

आवेदन की स्वीकृति में कितना समय लगता है?

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत पूरा फॉर्म जमा होने की तारीख से 15 कार्य दिवस।

क्या विधवा महिला अकेले आवेदन कर सकती है?

हां। पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र हो तो विधवा महिला अकेले आवेदन कर सकती है, बशर्ते उसकी संतान केवल बेटियाँ हों और बाकी शर्तें पूरी हों।