अगर आप नौकरी की परेशानी से परेशान हैं या रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है! यूपी की योगी सरकार एक नई योजना लेकर आई है जिसका नाम “यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी” है। इस पॉलिसी के तहत, अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे फेसबुक, यूट्यूब आदि पर अच्छे फॉलोवर्स और व्यूज हैं, तो आप घर बैठे हर महीने 2 से 8 लाख रुपये तक कमा सकते हैं!
सरकार ने इस पॉलिसी को 27 अगस्त 2024 को कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी है। इस पॉलिसी के तहत, सरकार के कामों का प्रचार करने पर आपको पैसा मिलेगा। तो अगर आप भी इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें।
यूपी की योगी सरकार ने अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाने के लिए “यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी” बनाई है। इस पॉलिसी के तहत, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे एक्स (ट्विटर), फेसबुक और यूट्यूब पर सरकारी योजनाओं से जुड़े कंटेंट, वीडियो, पोस्ट या रील शेयर करते हैं, तो आपको उसके बदले पैसा मिलेगा।
इसके अलावा, डिजिटल एजेंसियों और फर्म्स को भी सरकारी योजनाओं का प्रचार करने के लिए विज्ञापन दिए जाएंगे, जिससे उन्हें भी लाखों रुपये कमाने का मौका मिलेगा।
यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी का उद्देश्य
इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना और लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना। इसके तहत, सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट बनाने और पोस्ट करने के लिए एजेंसियों और फर्म्स को सूचीबद्ध किया है। इससे इन एजेंसियों को हर महीने 2 लाख से लेकर 8 लाख रुपये तक की कमाई हो सकेगी।
किसे मिलेगा एड और कैसे?
इस पॉलिसी का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो यूपी के अंदर या बाहर रहते हैं और जिनके सोशल मीडिया पर अच्छे सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स हैं। सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, एजेंसियों और फर्म्स को चार श्रेणियों में बांटा है। एक्स (ट्विटर), फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कंटेंट शेयर करने के लिए उन्हें 2 लाख से 5 लाख रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। वहीं, यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के जरिए प्रचार करने वालों को 4 लाख से 8 लाख रुपये प्रति महीने की कमाई होगी।
लेकिन ध्यान रहे, कोई भी कंटेंट अभद्र, अश्लील या राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए, वरना सरकार कार्यवाही करेगी।
राष्ट्र विरोधी पोस्ट पर सजा
यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। पहले आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्यवाही होती थी, लेकिन अब अभद्र या अश्लील कंटेंट डालने पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगी।
FAQs: यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी
- यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी कब मंजूर हुई?
यह पॉलिसी 27 अगस्त 2024 को लखनऊ में कैबिनेट की बैठक में मंजूर हुई। - इस पॉलिसी से कितनी कमाई हो सकती है?
इस पॉलिसी के तहत हर महीने 2 लाख से 8 लाख रुपये तक की कमाई हो सकती है। - पॉलिसी कितनी श्रेणियों में बांटी गई है?
इसे चार श्रेणियों में बांटा गया है: एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। - राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर क्या सजा है?
राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर 3 साल से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है।
उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है।