छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना 2023 लांच कर दी है। इस योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालन शुरू करने वाले उद्यमियों को स्ववित्तीय अथवा बैंक ऋण से व्यवसायिक इकाई स्थापित पर 5 वर्ष के लिए स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्रदान किया जाएगा।
इस आर्टिकल के माध्यम से आप जान सकते है की क्या होगी स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान की राशि और अन्य जानकारी, तो कृपया इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
क्या है छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना 2023
छत्तीसगढ़ राज्य में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने Chhattisgarh Poultry Farming Promotion Scheme प्रारंभ की गई है। पशुधन विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 15 अगस्त 2023 को इस नवीन योजना को शुरू करने की घोषणा की गयी है। इस घोषणा के परिपालन में 1 करोड़ रुपए आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति दी गई है। छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य सर्कार कुक्कुट पालन शुरू करने वाले उद्यमियों को स्ववित्तीय अथवा बैंक ऋण से व्यवसायिक इकाई स्थापित पर 5 वर्ष के लिए स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्रदान करेगी।
पशुधन विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई इस योजना में विकसित और विकासशील विकासखण्डों में कुक्कुट पालन इकाईयों की स्थापना के लिए 25 से 40 प्रतिशत तक पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना अनुदान
राज्य सरकार के अनुसार ब्रायलर, देशी कुक्कुट और रंगीन कुक्कुट इकाईयों की स्थापना के लिए निमिन्लिखित अनुदान दिया जाएगा:-
- अ श्रेणी क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के हितग्राही को स्थायी पूंजी निवेश पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
- अ श्रेणी क्षेत्र के अनूसुचित जाति एवं अनूसुचित जनजाति और ईडब्लूएस के हितग्राही हेतु स्थायी पूंजी निवेश पर 30 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
- ब श्रेणी क्षेत्र के सामान्य श्रेणी के हितग्राही को स्थायी पूंजी निवेश पर 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
- ब श्रेणी क्षेत्र के अनूसुचित जाति एवं अनूसुचित जनजाति और ईडब्लूएस के हितग्राही हेतु स्थायी पूंजी निवेश पर 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
इसी प्रकार कुक्कुट लेयर और पेरेंट कुक्कुट इकाई के लिए अ श्रेणी क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के हितग्राही को 25 प्रतिशत तथा अनूसुचित जाति एवं अनूसुचित जनजाति और ईडब्लूएस के हितग्राही हेतु स्थायी पूंजी निवेश पर 30 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह ब श्रेणी क्षेत्र के सामान्य हितग्राही को 35 प्रतिशत और अनूसुचित जाति एवं अनूसुचित जनजाति और ईडब्लूएस के हितग्राही हेतु स्थायी पूंजी निवेश पर 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
Source / Reference Link: https://dprcg.gov.in/post/1696685592/Raipur-In-consonance-with-the-Chief-Minister%E2%80%99s-announcement-Chhattisgarh-Poultry-Farming-Promotion-Scheme-launched
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