Madhya Pradesh government is currently running many pension schemes for different sections of the society. MP pension schemes list includes welfare measures for old age people, divyangjan, widow, destitute women etc. The online applications for these pension schemes in Madhya Pradesh are invited at socialsecurity.mp.gov.in portal.
You can check the details of 12 social security pension schemes and financial assistance measures. It covers the implementation, e-payment, DBT, eligibility of pension schemes in the Madhya Pradesh states. The state govt. has kept the application process for MP pension schemes easy so that every eligible beneficiary gets their share of benefit easily.
MP Pension Schemes List 2024
Here is the complete list of 12 social security pension schemes in MP states.
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- योजना कब प्रांरभ की गई – 15 अगस्त 1995
- पात्रता के मापदंड – 60 एवं इससे अधिक आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हो।
- अर्हताएं
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- आवेदक (पुरुष अथवा स्त्री) की आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक की हो।
- आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
- सहायता – रूपये 600/-
- सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया – निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- बी.पी.एल. कार्ड
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
- स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
- ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
- आवेदन निराकरण की समय सीमा – लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
- Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme Details
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- योजना कब प्रांरभ की गई – 1 अप्रैल 2009
- पात्रता के मापदंड – गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा पात्र महिलाएं।
- अर्हताएं
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष होगी।
- आवेदिका को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए ।
- सहायता – ₹ 600 प्रतिमाह
- सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया – निर्धारित आवेदन पत्र अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बी.पी.एल. कार्ड
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
- स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
- ग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
- आवेदन निराकरण की समय सीमा – लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme Details
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
- योजना कब प्रांरभ की गई – 1 अप्रैल 2009
- पात्रता के मापदंड – गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के निःशक्तजन।
- अर्हताएं
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष की हो।
- आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 तथा द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ आटिज्म, सेरेब्रल पॉलसी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, 1999 के तहत निःशक्तता होना चाहिए। 80 प्रतिशत गंभीर निःशक्तता होने पर
- सहायता – ₹ 600 प्रतिमाह
- सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया – निर्धारित आवेदन पत्र अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- निःशक्तता प्रमाण पत्र
- बी.पी.एल. कार्ड
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
- स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
- ग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
- आवेदन निराकरण की समय सीमा – लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
- Indira Gandhi National Disability Pension Scheme Details
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
- योजना कब प्रांरभ की गई – 1 अप्रैल 2013
- पात्रता के मापदंड – ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो एवं जिनकी केवल कन्याएं हैं, जीवित पुत्र नहीं हैं।
- अर्हताएं
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- आयकर दाता न हो।
- दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो।
- सहायता – ₹ 600 प्रतिमाह
- सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया – निर्धारित आवेदन पत्र अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
- जिन दम्पति की केवल कन्या है, कोई जीवित पुत्र नहीं है के संबंध में प्रमाण पत्र।
- आयकर दाता नहीं है, के संबंध में स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
- आयु एवं निवास के संबंध में प्रमाण पत्र।
- युगल दम्पति का संयुक्त फोटो/एकल होने की स्थिति मे एक फोटो।
- 9 विधवा तथा परित्यक्त महिलाओं हेतु सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी किया गया पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र/परित्यक्ता हेतु माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति।
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
- स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
- ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
- आवेदन निराकरण की समय – सीमा – लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
- Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana Details
मंदबुद्धि / बहुविकलांग को आर्थिक सहायता योजना
- योजना कब प्रांरभ की गई – 18 जून 2009
- पात्रता के मापदंड – छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्त व्यक्ति।
- अर्हताएं
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र।
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो व स्पर्श पोर्टल पर सत्यापित हों
- सहायता – ₹ 600 प्रतिमाह
- सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया – निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय या संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें
- 40 प्रतिशत से या अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र जिसमें मानसिक रूप से विकलांग होने का प्रमाण दिया गया हों।
- आयु प्रमाण पत्र।
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
- स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
- ग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
- आवेदन निराकरण की समय – सीमा – लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
- Mentally Retarded / Multiple Disabled Pension Scheme Details
सामाजिक सुरक्षा वृद्वावस्था पेंशन योजना
- योजना कब प्रांरभ की गई – वर्ष 1981
- पात्रता के मापदंड – निराश्रित हो।
- अर्हताएं
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध।
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
- सहायता – ₹ 600 प्रतिमाह
- सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया – निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- निराश्रित का प्रमाण पत्र
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
- स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
- ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
- आवेदन निराकरण की समय सीमा – लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
- Samajik Suraksha Vridhavastha Pension Yojana Details
सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना
- योजना कब प्रांरभ की गई – वर्ष 1981
- पात्रता के मापदंड – गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के हो।
- अर्हताएं
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो।
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
- सहायता – ₹ 600 प्रतिमाह
- सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया – निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- बी.पी.एल. कार्ड
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- परित्यक्ता का प्रमाण पत्र
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
- स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
- ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
- आवेदन निराकरण की समय सीमा – लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
- Samajik Suraksha Parityakta Pension Yojana Details
सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन योजना
- योजना कब प्रांरभ की गई – वर्ष 2016
- पात्रता के मापदंड – दिव्यांगज 18 वर्ष से अधिक आयु का हो
- अर्हताएं
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- दिव्यांगज 18 वर्ष से अधिक आयु का हो एवं नि:शक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो।
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
- सहायता – ₹ 600 प्रतिमाह
- सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया – निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- निःशक्तता का प्रमाण पत्र
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
- स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
- ग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
- आवेदन निराकरण की समय सीमा – लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
- Samajik Suraksha Nishakt Pension Yojana Details
दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना
- योजना कब प्रांरभ की गई – वर्ष 2016
- पात्रता के मापदंड – 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्यांग बच्चें
- अर्हताएं
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्यांग व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो।
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो एवं स्पर्श पोर्टल पर सत्यापित हो
- सहायता – ₹ 600 प्रतिमाह
- सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया – निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें :-
- तीन फोटो
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- निःशक्तता का प्रमाण पत्र
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
- स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
- ग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
- आवेदन निराकरण की समय सीमा – लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
- Divyang Shiksha Protsahan Rashi Yojana Details
वृद्वाश्रम में निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना
- योजना कब प्रांरभ की गई – वर्ष 2016
- पात्रता के मापदंड – विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त वृद्वाश्रमों में निवासरत अंत:वासी
- अर्हताएं
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- वृद्वाश्रम में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के अंत:वासी।
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
- सहायता – रूपये 600/-
- सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया – निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
- ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
- आवेदन निराकरण की समय सीमा – लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
- Pension for Those Living in Old Age Shelter Homes Details
मुख्य्मंत्री कल्याणी पेंशन योजना
- योजना कब प्रांरभ की गई – वर्ष 2018
- पात्रता के मापदंड – महिला कल्याणी हो
- अर्हताएं
- कल्याणी मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो
- आयु 18 वर्ष या अधिक हो
- आयकरदाता न हो
- शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम , उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)
- कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
- सहायता – रूपये 600/-
- सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया – निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
- स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
- ग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
- आवेदन निराकरण की समय सीमा – लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
- Kalyani Pension Yojana Details
मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना
- योजना कब प्रांरभ की गई – वर्ष 2018
- पात्रता के मापदंड – महिला अविवाहिता हों व आयु 50 वर्ष या उससे अधिक हों
- अर्हताएं
- अविवाहिता मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो
- न्यूनतम आयु 50 वर्ष या अधिक हो
- आयकरदाता न हो
- शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)
- शासकीय / अशासकीय कार्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारी न हो
- अविवाहिता महिला परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
- सहायता – रूपये 600/-
- सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया – निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
- स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
- ग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
- आवेदन निराकरण की समय सीमा – लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
- Avivahita Pension Yojana Details