सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (Social Justice and Divyangjan Empowerment Department) मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना चलाई हुई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त 2026 तक स्पर्श पोर्टल पर किए जा सकते हैं। पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार लैपटॉप या मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल दी जाएगी।
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है। दिव्यांग होने के बाद कई बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। उन्हें पढ़ाई की ओर आकर्षित करने और उच्च शिक्षा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही यह योजना चलाई जा रही है।
इस योजना के तहत पात्र और चयनित विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता और पात्रता के अनुसार लैपटॉप या मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल प्रदान की जाएगी। इससे दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाई में तकनीकी सहायता मिलेगी और आवागमन भी आसान होगा।
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2026 - ऑनलाइन आवेदन
सभी पात्र दिव्यांग विद्यार्थी इस योजना के लिए स्पर्श पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया नीचे दी गई है:
STEP 1 - सबसे पहले सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के स्पर्श पोर्टल sparsh.mp.gov.in पर जाएं।
STEP 2 - पोर्टल के मुख्य पेज पर मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना का विकल्प चुनें।

STEP 3 - इसके बाद अपनी 9 अंकों की समग्र सदस्य आईडी दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें।

STEP 4 - ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवेदन करें बटन पर क्लिक करें और फॉर्म में मांगी गई जानकारी ध्यान से भरें।
STEP 5 - जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म जमा कर दें। आवेदन की जांच के बाद पात्र पाए जाने पर आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा।
| Detail | Information |
|---|---|
| Scheme Name | Mukhyamantri Divyangjan Shiksha Protsahan Yojana |
| Launched By | Social Justice and Divyangjan Empowerment Department, MP |
| Beneficiaries | Divyang students of Madhya Pradesh |
| Benefit | Laptop or Motorized Tricycle |
| Application Mode | Online (SPARSH Portal) |
| Last Date | 31 August 2026 |
| Official Website | sparsh.mp.gov.in |
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2026 - जरूरी योग्यता, पात्रता
इस योजना के लिए उम्मीदवार के पास निम्नलिखित योग्यता होना जरूरी है:
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- अस्थिबाधित श्रेणी के विद्यार्थी ने गत परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हों।
- अन्य श्रेणी के दिव्यांगजनों ने 50% अंक प्राप्त कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय या पॉलिटेक्निक में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया हो।
- दिव्यांग विद्यार्थी का नाम स्पर्श पोर्टल पर अंकित होना चाहिए।
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2026 - जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक के पास नीचे बताए गए जरूरी दस्तावेज होने चाहिए:
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आयु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- 9 अंकों की समग्र सदस्य आईडी
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2026 - लाभ
योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता और पात्रता के अनुसार लैपटॉप या मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल प्रदान की जाएगी। स्वीकृत हितग्राहियों को सामग्री का वितरण विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर 2026 के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रमों में किया जाएगा। आवेदनों की जांच और स्वीकृति की प्रक्रिया 15 सितंबर 2026 तक पूरी की जाएगी।
योजना की पूरी जानकारी के लिए सामाजिक न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी आधिकारिक दिशा-निर्देश PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।
FAQ's
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है।
इस योजना के तहत क्या लाभ मिलता है?
पात्र विद्यार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार लैपटॉप या मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल दी जाती है।
इस योजना के लिए कहां आवेदन करना है?
स्पर्श पोर्टल sparsh.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

Biklang pansun
Thanks sir