मध्य प्रदेश शहरी कामगार सेतु पोर्टल रजिस्ट्रेशन | CM Urban Street Vendor Loan Scheme Apply Online

MP Shahri Kamgar Setu Yojana Registration 2024 at MP Urban Street Vendor Portal, मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना रजिस्ट्रेशन, apply for Rs. 10,000 working capital (atmanirbhar) loan through banks without guarantee, check details

मध्य प्रदेश शहरी कामगार सेतु पोर्टल रजिस्ट्रेशन | CM Urban Street Vendor Loan Scheme Apply Online

MP Shehri Path Vyavasayi Utthan Yojana

MP Urban Street Vendor Portal | MP Shahri Kamgar Setu Registration 2024: Madhya Pradesh govt. has launched MP Street Vendor Registration Portal on 6 June 2020. CM Shivraj Singh Chouhan has announced the launch of this new MP Shehri Path Vyavasayi Utthan Yojana 2024 to provide Rs. 10,000 loans to street vendors. People will have to make मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना पंजीकरण to avail short term loans from banks. All the daily wage earners, people running small businesses, street vendors etc. can now apply for this scheme.

मध्य प्रदेश शहरी कामगार सेतु योजना 2024

As most of the small businesses suffered lack of working capital due to Coronavirus (COVID-19) pandemic outbreak, the central govt. has started PM Street Vendor Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi) Scheme in India. In this scheme, all the street vendors can take working capital loans of upto Rs. 10,000 without any guarantee. Following the lines of PM Svanidhi Yojana, 2 new schemes namely – MP Gramin Kamgar Setu Yojana as rural street vendor loan scheme and MP Shahri Kamgar Setu Yojana as urban street vendor loan scheme have been launched.

If you are living in any urban area of Madhya Pradesh state and are suffering from lack of working capital, then you can apply for the urban component. The new MP Shehri Path Vyavasayi Utthan Yojana (मध्य प्रदेश शहरी कामगार सेतु योजना) is an extension of the PM SVANidhi Scheme in the Madhya Pradesh state. The state govt. of Madhya Pradesh has launched MP Urban Street Vendor Portal where the process of Shahri Kamgar Setu registration is ongoing, lets check it in detail.

MP Urban Street Vendor Portal Registration

CM Shivraj Singh has launched MP Urban Street Vendor Registration Portal (मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना पोर्टल) through video conferencing. Below is the complete process for street vendors to make registration at the new MP Street Vendor Registration Portal to avail Rs. 10,000 loan under MP Shehri Path Vyavasayi Utthan Yojana. The official link to access MP Urban Street Vendor Portal for Shahri Kamgar Setu Registration is http://103.94.204.46:8080/

मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना Launch

शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना का प्रारम्भ किया था। इसके अंतर्गत सभी पथ विक्रेता व्यवसाइयों को रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी योजना में राज्य के शहरी पथ व्यवसाइयों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना प्रारम्भ की जा रही है।

शहरी कामगार सेतु उद्देश्य

दीनदयाल अन्त्योदेय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन केन्द्र प्रवर्तित ‘‘स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर 12वी पंचवर्षीय योजना में शहरी गरीबों के उत्थान के लिए संशोधित नवीन योजना “दीनदयाल अंत्योदय योजना-राज्य शहरी आजीविका मिशन” अक्टूबर 2013 से लागू की गई थी।

भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन एवं नगरीय निकायों के संयुक्त प्रयासों से शहरी गरीबों के उत्थान के लिए ‘‘दीनदयाल अंत्योदय योजना-राज्य शहरी आजीविका मिशन” का संचालन किया जा रहा है। यह मिशन क्षमता संवर्धन, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मिशन के अन्तर्गत शहरी बेघरों को आश्रय तथा पथ विक्रेताओं के लिए हाकर्स कार्नर/वेंडर मार्केट विकसित किये जाते है। इसके साथ ही उन्हें विभिन्न विभागों की सामाजिक सेवाओं का लाभ भी प्रदान किया जाता है।

किसको मिलेगा लोन और कहाँ से?

इस योजना के अंतर्गत गरीब छोटे छोटे व्यवसायी, हाथ ठेला पर काम करने वालों को 10,000 रुपये ऋण के रूप में दिए जाएंगे। ये छोटी अवधि के लोन बैंक द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे और इस लोन की गारंटी सरकार लेगी।

ब्याज कितना होगा?

मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना के अंतर्गत लाभार्थी जितना भी लोन लेंगे (10,000 तक), उसका 7% ब्याज केंद्र सरकार भरेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि 7% ब्याज के अलावा जो बाकी ब्याज और लगेगा, वो मध्य प्रदेश की सरकार भरेगी। इसका मतलब गरीब बहनो, भाइयों को और छोटे छोटे व्यवसाइयों के लिए ये ऋण ब्याज मुक्त रहेंगे। अतः किसी भी लाभार्थी को इस वर्किंग कैपिटल लोन पर कोई ब्याज नहीं देना होगा।

पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना पंजीकरण के लिए शिवराज सिंह चौहान ने एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल http://103.94.204.46:8080/ की शुरुआत करी है। सभी शहरी छोटे व्यवसाइयों की जानकारी एक स्थान पर एकीकृत डाटा के रूप में स्वीकृत करने के लिए पोर्टल प्रारम्भ किया गया है। मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना के लिए सारे पथ व्यवसायी का पंजीयन किया जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन का कार्य नगरी विकास और आवास विभाग के सभी कार्यालय में होगा। साथ ही मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना रजिस्ट्रेशन MP Online Kiosk के माध्यम से भी किया जाएगा।

पंजीयन प्रक्रिया

  1. आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख/सामग्री
    1. आधार नंबर
    2. आधार से लिंक मोबाइल नंबर
    3. समग्र नंबर
    4. बैंक खाता क्रमांकए बैक का आईएफएससी कोड
  2. इच्छुक आवेदक स्ट्रीट वेंडर पोर्टल पर “पंजीयन करे” विकल्प से पंजीयन प्रारंभ करें,
  3. मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें एवं उसकी प्रविष्टि कर जिला नगरीय निकाय पथ विक्रता चुनें।
  4. अपना आधार नम्बर प्रविष्ट करें ओैर आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट कर स्वयं का सत्यापन करें।
  5. आधार से मोबाइल लिंक नही होने की स्थि‍ति में किसी कियोस्क पर बायोमेट्रिक माध्यम से आधार सत्याापन करा सकते हैं।
  6. आधार सत्यासपन उपरांत समग्र नम्बर की प्रविष्टि करें। समग्र नम्बर सही होने पर परिवार के सदस्यों का विविरण स्वतः आ जाएगा। कृपया ध्यान दें कि आपके आधार और समग्र दोनों के प्रथम नाम एक समान होना चाहिए। अंतर होने पर पंजीयन नही हो सकेगा। ऐसी स्थिति में समग्र अथवा आधार की जानकारी में आवश्यक सुधार करवाएं तदुपरांत पंजीयन करें।
  7. परिवार के सदस्यों का समग्र से प्राप्त विवरण में उन सदस्‍यों को चुनें जो आपके व्यवसाय में सहयोग करते हैं।
  8. आपने वांछित व्यएवसाय के बारे में अन्य जानकारी प्रदान करें और भरी हुई जानकारी सबमिट करें।
  9. घोषणा के बिन्दुओ को चेक करें एवं अपना आवेदन सबमिट करें।
  10. आवेदन सबमिट करने के बाद पावती प्राप्त होगी जिसे प्रिंट कर/स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखें। सा‍थ ही आपके मोबाइल पर आवेंदन क्रमांक सहित पावती के रूप में प्राप्त् होगा।
  11. आपके द्वारा प्रस्तुरत आवेदन का संबधित नगरीय निकाय द्वारा सत्या्पन कराया जाएगा। जानकारी सही प्राप्ता हो जाने पर आपको परिचय पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
  12. सत्यापन के दौरान विसंगति जाने पर सुधार का एक अवसर दिया जाएगा। जिसकी सूचना SMS से दी जाएगी। त्रटि सुधार के लिए पोर्टल पर “अपडेट करे” विकल्प की सहायता से मोबाइल नंबर ओटीपी प्रविष्ट कर आवश्यक संशोधन करें।
  13. पथ विक्रेता के रूप में पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किए जाने की सूचना SMS के माध्यरम से भी दी जाएगी एवं दोनों अभिलेखों का लिंक भी भेजा जाएगा जिससे पथ विक्रेता स्व्यं डाउनलोड कर सकेंगे।

MP Shahri Kamgar Setu Yojana Registration link – http://103.94.204.46:8080/Mobile?IsNewRequest=New

MP Urban Street Vendor Scheme Application Update link – http://103.94.204.46:8080/Mobile?type=edit

MP Urban Street Vendor Portal Login Link – http://103.94.204.46:8080/Login/Login

Highlights of MP Shehri Path Vyavasayi Utthan Yojana

Here is an overview of the newly launched scheme as mentioned in the table below:-

Name of the Scheme in EnglishMP Street Vendor Loan Scheme
Name of the Scheme in Hindiमध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना
Article TypeRegistration, Portal
Type of SchemeAtmanirbhar Loan Scheme
Amount of LoanRs. 10,000
Major BeneficiariesUrban Street vendors, small businessmen, daily wage earners
Loan AvailabilityFrom Banks
Interest on Loan0% (as 7% is paid by central govt. & rest by MP state govt.)
Guarantee on LoanNo guarantee required (govt. to provide guarantee)
Loan TypeShort Term Working Capital Loan
Where to ApplyOffices of Urban Development and Housing Department, MP Online Kiosks
MP Shahri Kamgar Setu Yojana

For more details, visit the official link – http://103.94.204.46:8080/

Source / Reference Link: CMO Madhya Pradesh Twitter Account
Exit mobile version