मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2025 – MP Tirth Darshan Yojana Online Form @ dharmasva.mp.gov.in

भारत में अनेक बुजुर्ग लोग हैं, जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं। बुजुर्गों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, मध्य प्रदेश सरकार ने Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भारत के किसी भी तीर्थ ... Read more

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2025 – MP Tirth Darshan Yojana Online Form @ dharmasva.mp.gov.in

भारत में अनेक बुजुर्ग लोग हैं, जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं। बुजुर्गों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, मध्य प्रदेश सरकार ने Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भारत के किसी भी तीर्थ स्थल की यात्रा मुफ्त में कराई जाएगी।

इस यात्रा के दौरान, बुजुर्गों को खाने-पीने की चीज़ें, रुकने का व्यवस्था और गाइड जैसी सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। इस योजना के माध्यम से, बुजुर्गों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरा खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे बुजुर्ग भक्तिभाव से अपनी तीर्थ यात्रा का लाभ उठा सकें।

MP Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana 2025: क्या है योजना?

इस योजना के तहत, 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों और 60% से ज्यादा विकलांगता वाले लोगों को भारत के किसी एक तीर्थ स्थल की मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। इस योजना का संचालन मध्य प्रदेश सरकार के धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (IRCTC) द्वारा किया जाएगा। इसमें यात्रा का पूरा खर्चा, खाने-पीने की सामग्री और रुकने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी।

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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना – मुख्य जानकारी

योजना का नामMP Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana
शुरू की गईमध्य प्रदेश सरकार द्वारा
संबंधित विभागधार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मध्य प्रदेश
लाभार्थीराज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिक
उद्देश्यराज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://dharmasva.mp.gov.in/

MP Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana का उद्देश्य

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा प्रदान करना है। यह योजना उन बुजुर्गों के लिए है जिनका सपना है कि वे जीवन में एक बार प्रमुख धार्मिक स्थलों पर जाएं। आर्थिक स्थिति में कमजोरी के कारण अक्सर यह सपना अधूरा रह जाता है। इस योजना के जरिये, 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक भारत में किसी भी तीर्थ स्थल पर निशुल्क यात्रा कर सकते हैं।

इस योजना के तहत, वरिष्ठ नागरिक अपने साथ एक सहायक को भी यात्रा पर ले जा सकते हैं। यह सहायता उन्हें यात्रा के दौरान आवश्यकताओं में मदद करेगी। योजना का लाभ उठाकर, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे और धार्मिक स्थलों की यात्रा का आनंद ले सकेंगे।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाएं

MP मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी:

MP मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2025 के लाभ एवं विशेषताएं

  1. इस योजना के तहत, मध्य प्रदेश के सभी 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों को लाभ मिलेगा।
  2. योजना के माध्यम से बुजुर्ग नागरिकों को उनके जीवन में एक बार निशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी।
  3. यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को भोजन, नाश्ता, चाय, पानी, और ठहरने की व्यवस्था की जाएगी।
  4. उन्हें तीर्थ स्थल तक ले जाने के लिए बस की सुविधा भी दी जाएगी।
  5. यात्रा के दौरान भजन संध्या आयोजित की जाएगी।
  6. साथ ही डॉक्टर, सुरक्षाकर्मी, और कर्मचारी भी यात्रा के साथ रहेंगे।
  7. योजना के अंतर्गत लाभार्थी देश के किसी भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल पर यात्रा कर सकते हैं।
  8. 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिक या 65% से अधिक विकलांगता वाले लोग अपने साथ एक सहायक को भी ले जा सकते हैं।
  9. इस योजना का संचालन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन के माध्यम से किया जाएगा।
  10. यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ या मादक पदार्थ ले जाना वर्जित है।
  11. बहुमूल्य रत्न और आभूषण साथ ले जाना भी मना है।
  12. आवेदन पत्र हिंदी में भरना अनिवार्य है।
  13. योजना का लाभ उठाकर गरीब बुजुर्ग नागरिक तीर्थ यात्रा का अवसर प्राप्त कर सकेंगे और अपने सपने को पूरा कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत शामिल प्रमुख तीर्थ स्थल

योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी:

MP मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए पात्रता

  1. आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  2. आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए; महिलाओं के लिए 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।
  3. 60% से अधिक विकलांगता वाले बुजुर्गों के लिए आयु सीमा लागू नहीं है।
  4. समूह आवेदन के लिए, समूह में अधिकतम 25 लोग शामिल हो सकते हैं।
  5. यदि पति-पत्नी में से कोई एक पात्र है, तो उसका जीवनसाथी भी यात्रा कर सकता है, भले ही उसकी आयु 60 वर्ष से कम हो।
  6. आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए।
  7. संक्रामक रोग से ग्रस्त न होने का चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
  8. आयकर दाता आवेदक इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
  9. 65 वर्ष से अधिक आयु या 60% से अधिक विकलांगता वाले यात्री के साथ एक सहायक होना अनिवार्य है।

MP मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

Madhya Pradesh मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

MP Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाकर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

Application Form

Download Form PDF: https://dharmasva.mp.gov.in/uploads/files/Tirth_darshan___Form1.pdf

आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया

FAQs

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए कौन पात्र है?
मध्य प्रदेश के सभी 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिक और 60% से अधिक विकलांगता वाले लोग निशुल्क तीर्थ यात्रा के लिए पात्र हैं।

MP मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
MP मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://dharmasva.mp.gov.in/ है।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के समय क्या-क्या वर्जित है?
योजना के दौरान यात्रियों को मादक पदार्थ, ज्वलनशील वस्तुएं, बहुमूल्य रत्न और आभूषण साथ ले जाना वर्जित है। इसके अलावा, ऐसा कोई आचरण न करें जिससे प्रदेश की छवि धूमिल हो।

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