मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा परिवारों की बेटियों / विधवाओं / तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना (MP Mukhyamantri Kanya Vivah / Nikah Yojana) चलाई हुई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह प्रोत्साहन सहायता योजना 2025 (Also known as Mukhyamantri Kanyadan Yojana MP) का उद्देश्य लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन या कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओं की शादी पर सरकार 55,000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
इस सरकारी योजना को साल 2006 में मुख्यमंत्री कन्यादान / निकाह योजना (CM Kanyadan / Nikah Yojana Madhya Pradesh) के नाम से शुरू किया गया था। लेकिन नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह एंव निकाह योजना कर दिया गया और सहायता राशि को भी बढ़ाकर 28000 रुपए से 51000 रुपए कर दिया गया था, जिसे अब फिर से बढ़ा कर 51,000 से 55,000 कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (CM Nikah Yojana Madhya Pradesh) अथवा कन्यादान योजना 2025 एक सामाजिक कल्याण योजना है, इस योजना का कार्यान्वयन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना के तहत नवविवाहित जोड़े को वित्तीय सहायता के साथ-साथ उपहार भी प्रदान किए जाते हैं।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना – आवेदन पत्र और प्रक्रिया – Kanyadan Yojana Application Form
मुख्यमंत्री कन्या विवाह प्रोत्साहन / सहायता योजना अथवा कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरना होगा, पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए निम्न्लिखित चरणों का पालन कर सकते हैं
STEP 1: लाभार्थी सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश की वेबसाइट के लिंक socialjustice.mp.gov.in पर जायें।
STEP 2: जिसके बाद मुख्यमंत्री कन्यादान योजना / निकाह योजना आवेदन पत्र (MP Mukhyamantri Kanyadan Yojana Application Form) डाउनलोड कर लें।
STEP 3: Direct Link to Download CM Kanya Vivah Yojana Application Form – https://socialjustice.mp.gov.in//uploads/files/vivah_application_form.pdf
STEP 4: पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही से भर कर जरूरी दस्तावेजों के साथ लगा कर ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम / नगर पालिका / नगर परिषद के कार्यालय में जमा कर दें।
STEP 5: इसके अलावा आवेदन पत्र आप अपने नजदीकी ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद कार्यालय से या फिर समग्र विवाह पोर्टल (Samagra Vivah Portal) से भी प्राप्त कर सकते हैं
इस योजना की मुख्य विशेषता यह भी है की इससे समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हुए हैं। हिंदू और मुस्लिम जोड़ों के विवाहों को एक ही स्थान पर कराया जाता है जो न केवल सामाजिक सामंजस्य को बढ़ाता है बल्कि विवाहों पर होने वाले अनावश्यक खर्च को भी कम करता है।
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम / नगर पालिका / नगर परिषद के कार्यालय में आवश्ययक अभिलेखों के साथ जमा करायें।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लाभार्थी सूची – Kanyadan Yojana Beneficiary List
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभार्थियों की सूची भी मध्य प्रदेश विवाह पोर्टल पर उपलब्ध है जिसे नीचे दिये गए लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं।
लाभार्थी सूची: https://vivahportal.mp.gov.in/Public/Pages/District_Wise_Statistics_Report.aspx?1=1
लाभार्थी सूची देखने के लिए आपको जिला, जनपद पंचायत, विवाह योजना का नाम और आवेदन दिनांक का चयन करना है और फिर आपके सामने कुछ इस तरह की सूची खुल जाएगी।
कन्यादान योजना आवेदन स्थिति – Kanyadan Yojana Application Status
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदन की वर्तमान स्थिति देखने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर जाकर वर या वधू की समग्र आईडी डालें और “आवेदन की वर्तमान स्थिति देखें” बटन पर क्लिक करें। जिसके बाद आपको आपके आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी।
आवेदन स्थिति के लिए लिंक: https://vivahportal.mp.gov.in/Public/Pages/Track_Marriage_Application_Status.aspx
मुख्यमंत्री कन्यादान / कन्या विवाह / निकाह योजना 2025 – सहायता राशि
मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सहायता योजना और कन्या निकाह योजना (Nikah Yojana) के तहत दी जाने वाली सहायता राशि निम्न्लिखित है:
28000 रुपए कन्या के बचत खाते में जमा किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2025 – पात्रता / योग्यता
इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए लाभार्थी को नीचे दिए गए पात्रता/योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा:
- कन्या या कन्या के माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- शादी कर रहे जोड़े में लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी जरूरी है।
- लड़की का नाम समग्र विवाह पोर्टल (Samagra Vivah Portal) पर रजिस्टर होना चाहिए।
- ऐसी महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो। इसके अलावा जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो वे भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने कन्या विवाह योजना के तहत कुछ और बदलाव किया हैं तो 15 मई 2025 से लागू हैं। ये बदलाव इस प्रकार हैं।
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की कन्या eligible होगी।
लड़की के माता-पिता गरीब वर्ग से हों और बी.पी.एल. (BPL) सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। यह जानकारी विभागीय पोर्टल पर सत्यापित की जाएगी।
कार्यक्रम साल में तीन बार आयोजित होंगे।
ये सामूहिक विवाह या निकाह समारोह बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया (तुलसी विवाह) और एक अन्य तय तिथि पर होंगे।
जनजातीय इलाकों में चार बार समारोह होंगे, जिनकी तारीखें विभाग द्वारा घोषित की जाएंगी।
हर जिले में कम से कम 11 और अधिकतम 200 जोड़े शामिल हो सकेंगे।
समारोह का आयोजन तभी होगा जब न्यूनतम 11 जोड़े पंजीकृत हों।
आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
आवेदक अपनी पात्रता तय करने के लिए स्कूल स्तर या जिला स्तर से प्रमाणित होकर आवेदन पोर्टल पर करेंगे। वर-वधू का आधार नंबर और ई-केवाईसी आवश्यक होगा।
वित्तीय सहायता राशि ₹49,000 दी जाएगी।
यह राशि सीधे लड़की के बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) से भेजी जाएगी। इसके अलावा ₹6,000 समारोह आयोजन के लिए जिला स्तर पर दिए जाएंगे।
सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन सरकार, जनप्रतिनिधि या सामाजिक संस्थाओं की मदद से किया जाएगा।
इसका उद्देश्य समाज में एकता और सहयोग की भावना बढ़ाना है।
मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह प्रोत्साहन योजना योजना से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप मध्य प्रदेश के विवाह पोर्टल https://vivahportal.mp.gov.in या फिर समग्र विवाह पोर्टल पर जा सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर 0755-2556916 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
