Dr Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit, Tribal Entrepreneurship Promotion Scheme 2024: डॉ भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2024 की घोषणा बजट भाषण मे कर दी गयी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 फ़रवरी 2022 को बजट पेश करते समय दलित और आदिवासी लोगों को स्व-रोजगार देने के लिए इस योजना कि शुरुआत की है। वंचित वर्गों को अपना उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाया जाएगा। साथ ही भूमि आवंटन की देय राशि की किश्तों पर ब्याज में पूर्ण छूट, भू-रूपान्तरण शुल्क में रियायत, जमीन खरीद लीज एवं ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत अतिरिक्त ब्याज अनुदान इस योजना कि कुछ मुख्या विशेषताएं है। पूरी जानकारी के लिए आर्टिकल को आखिर तक पढ़ें।
डॉ भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2024 की घोषणा
मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ने अपने बजट भाषण में कहा कि “राज्य में सर्वांगीण औद्योगिक विकास के साथ-साथ वंचित वर्ग की भागीदारी भी सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार कटिबद्ध है। वर्तमान में दलित, आदिवासी साथ ही अल्प आय वर्ग के लोगों का औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व नगण्य है, ये हमारे लिये एक चुनौति है। हम चाहते है कि वंचित वर्ग यथा दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अल्प-संख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से भी लोग अपना उद्योग स्थापित कर आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सकें।
इस दृष्टि से गत बजट में मैंने, RIPS-2019 के अन्तर्गत डॉ भीमराव अम्बेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज के तहत अतिरिक्त लाभ दिये थे। कोरोना की परिस्थिति के कारण यह वर्ग पैकेज का पूर्ण लाभ नही ले पाया। अतः इसे आगे बढ़ाते हुये डॉ भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 की घोषणा करता हूँ।”
राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2024 की विशेषताएं
डॉ भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2024 के तहत 9 प्रकार की राहत दी जायेंगी:-
- वंचित वर्गों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिये सक्षम बनाने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपये की राशि से Incubation cum Training Centre स्थापित किया जायेगा। यह केन्द्र Confederation of Indian Industry (CII) / Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry (DICCI) के सहयोग से संचालित किया जायेगा;
- साथ ही इस योजना के अन्तर्गत स्थापित किये जा रहे चयनित उद्योगों में RIICO / Rajasthan Venture Capital Fund (RVCF) की 10 प्रतिशत भागीदारी अधिकतम 25 लाख रुपये प्रति इकाई किये जाने के विकल्प का प्रावधान भी किया जाना प्रस्तावित है। यह एक अभिनव पहल है, जिससे इस वर्ग के लोगों को निवेश करने में सक्षम बनाया जा सके। इस प्रकार की Partnership से उन्हें तकनीकी एवं विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा;
- RIICO औद्योगिक क्षेत्रों में निर्धारित 2000 वर्गमीटर को बढ़ाकर 4000 वर्गमीटर तक के भूखण्ड तथा आवंटन में निर्धारित 5 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 6 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जायेगा;
- भूमि आवंटन की देय राशि की किश्तों पर ब्याज में पूर्ण छूट दी जायेगी;
- भू-रूपान्तरण शुल्क में 75 प्रतिशत रियायत दी जायेगी;
- जमीन खरीद लीज एवं ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट जिसमे प्रारम्भ में 75 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी की छूट तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने पर पात्र औद्योगिक इकाई द्वारा जमा की गई 25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी का पुनर्भरण किया जायेगा;
- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जायेगा;
- मार्जिन मनी 25 प्रतिशत और अधिकतम 25 लाख रुपये तक अनुदान दिया जायेगा तथा
- 100 प्रतिशत SGST पुनर्भरण 7 साल के लिये किया जायेगा।
Source / Reference Link: https://finance.rajasthan.gov.in/docs/budget/statebudget/2022-2023/BudgetSpeech2223.pdf