बिहार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू हो गई है राज्य सरकार सभी योग्य किसानों से ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन करने के लिए आमंत्रित कर रही है। सभी योग्य किसान जो प्रति वर्ष 6000 रुपये प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए प्रधानमंत्री कृषि योजना के लिए बिहार कृषि पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बिहार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KSNY) के तहत किसानों को 2-2 हजार रुपए की राशि तीन किस्तों में दी जाती है। Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana के तहत लाभ पाने के लिए किसानों को अपना आधार नंबर देना होगा। हालांकि, अगर उनके पास आधार नहीं है तो पहली किश्त लेने के लिए वे कोई दूसरा पहचान पत्र दे सकते हैं लेकिन बाद की सारी किश्तों को पाने के लिए उन्हें आधार नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा।
इस सरकारी योजना का लाभ बिहार के किसान dbtagriculture.bihar.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करके प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने के 11 दिनों के बाद, अधिक जानकारी पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल pmkisan.nic.in पर अपलोड की जाएगी।
बिहार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन
कृषि विभाग, बिहार द्वारा किसानो को ओ०टी० पी० /पैसा वापसी से सम्बंधित कोई कॉल नहीं किया जाता है, कृपया जालसाजो से सावधान रहे । बिहार में किसानों को पीएम किसान योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:-
चरण 1: बिहार कृषि DBT की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं।
चरण 2: नीचे दिए गए चित्र के अनुसार “ऑनलाइन आवेदन करें” सेक्शन के अंदर “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना” लिंक पर क्लिक करें या दिए गए लिंक पर सीधे क्लिक करें। बिहार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ऑनलाइन आवेदन लिंक: https://dbtagriculture.bihar.gov.in/PMKisan/
चरण 3: अगले पृष्ठ पर अपना पंजीकरण नंबर या पंजीकरण संख्या दर्ज करने पर क्लिक करें और नीचे दी गई छवि के अनुसार “Search” बटन पर क्लिक करें।
चरण 4: उसके बाद आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, स्क्रीन पर ओटीपी दर्ज करें और आगे के चरणों को पूरा करें।
चरण 5: आपको एक प्राप्ति सूचना (acknowledgement) / आवेदन संख्या प्राप्त होगी, उस पर ध्यान दें।
किसानों को साल में 6000 रुपए देने की घोषणा की गई थी, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक पोर्टल https://pmkisan.gov.in/ भी लॉन्च कर दिया है
बिहार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए दिशा-निर्देश एवं घोषणा
बिहार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए कुछ सत्यापित आवेदनों में PFMS द्वारा राशि अंतरण के समय निम्न प्रकार की त्रुटियाँ पायी गई जिसके कारण राशि अंतरित नहीं हो पायी एवं आवेदन त्रुटि सुधार के लिए वापस भेज दी गयी है:-
- किसान का नाम “ENGLISH” में होना जरूरी है- जिन किसान का नाम आवेदन में “HINDI” में है, कृपया नाम संशोधित करें।
- आवेदन में आवेदक का नाम और बैंक अकाउंट में आवेदक का नाम भिन्न होना- किसान को अपने बैंक शाखा जा कर बैंक में अपना नाम आधार और आवेदन में दिये गए नाम के अनुरूप करना होगा।
- IFSC कोड लिखने में गलती।
- बैंक अकाउंट नंबर लिखने में गलती।
- गाँव के नाम में गलती।
उपर्युक्त सभी प्रकार की त्रुटियों में सुधार के लिए आधार सत्यापन जरूरी है। अतः मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना आवेदन के त्रुटियों में आवश्यक सुधार करने के लिए आधार सत्यापन की अनुमति देता/देती हूँ।
## आधार सत्यापन के लिए किसान अपने निकटतम CSC/वसुधा केंद्र/ सहज केंद्र से संपर्क करें।
बिहार पीएम किसान सम्मान निधि योजना पुनर्विचार हेतु आवेदन
बिहार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पुनर्विचार हेतु आवेदन के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:-
चरण 1: बिहार कृषि DBT की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं।
चरण 2: नीचे दिए गए चित्र के अनुसार “ऑनलाइन आवेदन करें” सेक्शन के अंदर “पुनर्विचार हेतु आवेदन (PM-KISAN)” लिंक पर क्लिक करें या दिए गए लिंक पर सीधे क्लिक करें। पुनर्विचार हेतु आवेदन लिंक: https://dbtagriculture.bihar.gov.in/PMKisan/PMKisanReconsider.aspx
चरण 3: अगले पृष्ठ पर अपना पंजीकरण नंबर या पंजीकरण संख्या दर्ज करने पर क्लिक करें और नीचे दी गई छवि के अनुसार “Search” बटन पर क्लिक करें।
चरण 4: उसके बाद आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, स्क्रीन पर ओटीपी दर्ज करें और आगे के चरणों को पूरा करें।
चरण 5: आपको एक प्राप्ति सूचना (acknowledgement) / आवेदन संख्या प्राप्त होगी, उस पर ध्यान दें।
बिहार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आवेदन में पुनर्विचार के लिए दिशा-निर्देश
बिहार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कृषि समन्यवक/अंचलाधिकारी/अपर समाहर्ता (राजस्व) के द्वारा आवेदन अस्वीकृत होने के उपरांत पुनर्विचार आवेदन किया जा सकता है |
dbtagriculture.bihar.gov.in पर किसान पंजीकरण करें
यदि आप dbtagriculture.bihar.gov.in पर किसान के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, तो आपको सबसे पहले किसान के रूप में पंजीकरण करना होगा जिसके चरण नीचे दिए गए हैं:
चरण 1: बिहार कृषि DBT की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं।
चरण 2: “पंजीकरण” सेक्शन के अंदर “पंजीकरण करें” लिंक पर क्लिक करें या सीधे दिए गए किसान पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें – https://dbtagriculture.bihar.gov.in/RegFarmer/
चरण 3: यदि आपके पास आधार कार्ड है, तो स्क्रीन पर “हां” चुनें और फिर “हां” बटन पर क्लिक करें, आपको नीचे दिखाए गए चित्र के अनुसार एक पृष्ठ दिखाई देगा। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप नजदीकी आधार पंजीकरण केंद्र पर जाकर आधार कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
चरण 4: अपनी पसंद के अनुसार दो विकल्पों में से किसी एक का चयन करें “DEMOGRAPHY + OTP” या “DEMOGRAPHY + BIO-AUTH” या “IRIS“
चरण 5: आधार कार्ड के अनुसार अपना आधार नंबर और नाम दर्ज करें और प्रमाणीकरण पर क्लिक करें, यदि आपने “Demography + OTP” चुना है, तो आपको अपने आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, ओटीपी सत्यापित करें और अगली प्रक्रिया पूरी करें।
किसान पंजीकरण के बाद, आपको 13 अंकों का एक किसान पंजीकरण नंबर मिलेगा जिसे आप बिहार में बिहार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन करने के लिए उपयोग कर सकते हैं।