केंद्र सरकार ने अपने अन्तरिम बजट 2019-20 (Union Budget) में प्रधान मंत्री श्रम योगी योजना शुरू करने का फैसला लिया है। PM Shram Yogi Maandhan Yojana 2019 के तहत, प्रधानमंत्री मोदी ने सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन के रूप 3,000 रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय लिया है। पीएम श्रम योगी मानधन (PM Shram Yogi Maandhan Scheme – PMSYM) के तहत इस पेंशन राशि के लिए, मजदूरों, कामगारों को कुछ योगदान देना होगा। पीएम श्रम-योगी योजना में नामांकित होने से पहले, किए जाने वाले योगदान, पात्रता मानदंड और पेंशन चार्ट की पूरी जानकारी के लिए आप नीचे आर्टिक्ल में पढ़ सकते हैं।
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रत्यक्ष लाभ पेंशन योजना (Direct benefit pension scheme), पीएम श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना को 15 फरवरी 2019 से शुरू किया जा रहा है। 15,000 रुपये से कम मासिक आय वाले लोगों को 60 वर्ष की आयु तक निश्चित मासिक राशि का योगदान करना होगा, जबकि समान राशि केंद्र सरकार द्वारा डाली जाएगी।
60 वर्ष की आयु होने पर सभी पंजीकृत श्रमिकों को जीवन भर के लिए पेंशन राशि मिलनी शुरू हो जाएगी।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) – पेंशन चार्ट
PMSYM योजना EPF योजना के समान है जो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चली हुई है। जिसमें मूल वेतन का 12% कर्मचारी भविष्य निधि में जमा होता है, जबकि मालिक द्वारा समान योगदान दिया जाता है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Maandhan Scheme) शुरू करने का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी रिटायरमेंट के बाद के जीवन को आसान बनाने के लिए किया गया है। PMSYM केवल उन सभी श्रमिकों के लिए खुला है जो असंगठित क्षेत्र में हैं जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है।
PM shram yogi maandhan pmsym pension chartकिसी भी वर्कर को मासिक योगदान करने की राशि उसकी उम्र पर आधारित होती है जो की उन्हें 60 वर्ष की आयु तक देना होता है जैसा की ऊपर पेंशन चार्ट में बताया गया है। यदि पेंशन अवधि के दौरान मजदूर या कामगार की मृत्यु हो जाती है, तो पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। उमीदवार और उसकी पत्नि की मृत्यु के बाद रकम को सरकार के पेंशन फंड में वापस जमा कर दिया जाएगा।
यदि उमीदवार योजना से 10 साल के बाद लेकिन 60 साल की उम्र से पहले पैसे निकालता है तो उसे पेंशन स्कीम में कमाए गए वास्तविक ब्याज के साथ उसके हिस्से का योगदान लौटाया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना – योग्यता / पात्रता
सभी असंगठित क्षेत्र के कामगार या मजदूर जो इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वे नीचे बताई गई योग्यता को जरूर पढ़ ले:
- यह योजना सभी असंगठित क्षेत्र के कामगार या मजदूरों के लिए लागू होगी।
- किसी भी श्रमिक, मजदूर, वर्कर, कामगार की मासिक आय 15,000 रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- आवेदकों के पास बचत बैंक खाता और आधार नंबर होना जरूरी है।
- यदि आवेदक पहले से ही किसी केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम का लाभ ले रहा है तो वह इस योजना के लिए योग्य नहीं होगा।
यह स्कीम असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों पर ही लागू होगी। इनमें घर में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लंबर, दर्जी, मिड-डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार इत्यादि शामिल हैं।
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के ऑनलाइन आवेदन या रजिस्ट्रेशन हेतु नीचे दिये गए लिंक पर जा सकते हैं।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन
PMSYM योजना 2019 एक आयु आधारित पेंशन योजना है जो पूरी तरह से PMSYM ग्राहक की प्रारंभिक आयु पर निर्भर है। अगर कोई व्यक्ति 30 वर्ष की आयु में 105 रुपये का मासिक योगदान 60 वर्ष की आयु तक करता है तब उस मामले में, उस व्यक्ति ने 37,800 रूपये और उसी के समान राशि केंद्र सरकार द्वारा योगदान करी जाएगी। यह सरकारी योजना एक मेगा पेंशन योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का कल्याण करना है।
