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बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति (Schedule Caste – SC) / अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe – ST) उद्यमी योजना शुरू करी थी। इस मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक SC/ST उद्यमी योजना के तहत, सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में आने वाले सभी उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (CM SC-ST Udyami Yojana Bihar) से राज्य में गरीब तबके के लोगों को लघु उद्योग या व्यापार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
बिहार एससी-एसटी उद्यमी योजना 2020 (Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana Bihar) के तहत कुल वित्तीय सहायता में से आधी राशि सब्सिडी के रूप में और बाकी की राशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान करी जाती है। सभी लाभार्थियों को अपने नए व्यवसाय के शुरू होने के बाद 84 किश्तों में ऋण चुकाना पड़ता है। इस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
Bihar Mukhyamantri SC / ST Udyami Yojana में पर्यटन, परिवहन, ब्यूटी पार्लर, फोटो स्टेट मशीन और टाइपिंग, मसाला, पापड़, बड़ी बनाना, दाल मिल, तेल मिल, आटा चक्की, रेडीमेड कपड़े, चमड़े के जूते-चप्पल, पर्स, बैग आदि शामिल हैं|मुख्यमंत्री एससी-एसटी उद्यमी योजना 2020 के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए 100 करोड़ से ऊपर रुपए भी आवंटित कर दिये है।
बिहार मुख्यमंत्री युवा SC /ST उद्यमी योजना 2020 (स्वरोजगार सब्सिडी योजना) – ऑनलाइन आवेदन
मुख्यमंत्री SC / ST युवा उद्यमी योजना 2020 (Bihar CM Yuva Udyami Loan Yojana 2020) के लिए ऑनलाइन आवेदन या फिर फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे करें, इसके लिए आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- बिहार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति युवा उद्यमी सब्सिडी वाली स्वरोजगार योजना 2019-2020 के लिए आपको उद्योग विभाग, बिहार के आधिकारिक पोर्टल http://www.startup.bihar.gov.in/CMSCSTUDYAMI/Default.aspx” पर जाना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2020 ऑनलाइन अप्लाई
- जिसके बाद वेबसाइट पर नीचे दिये गए “रजिस्टर करें” बटन पर क्लिक करें।
- बटन पर क्लिक करने के बाद बिहार मुख्यमंत्री युवा SC /ST उद्यमी योजना 2019-2020 के लिए ऑनलाइन फॉर्म / आवेदन पत्र भरने के लिए आपको पहले रजिस्टर करके लॉगिन करना होगा। अनुसूचित जाति उद्यमी ऋण योजना Bihar
- बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप पंजीकरण फॉर्म की कॉपी नीचे इमेज में देख सकते हैं:
बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना फॉर्म पीडीएफ़ 2020
मुख्यमंत्री एससी / एसटी युवा ऋण योजना में उम्मीदवारों को 10 लाख रूपये तक प्रोत्साहन राशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जाती जाती है।
बिहार मुख्यमंत्री SC /ST उद्यमी योजना 2020 – Bihar Mukhyamantri SC/ST Udyami Yojana 2020
इस योजना के तहत SC / ST उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता इंटर पास (कक्षा 10 वीं) होना जरूरी है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्योग योजना की महत्वपूर्ण और मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- Bihar CM SC/ST Scheme उद्यमी योजना के तहत, सरकार वित्तीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपये प्रदान करेगी।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को इस कुल राशि में से 5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में और 5 लाख रुपए ऋण के रूप में दी जाएगी।
- 5 लाख की ऋण राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा और उद्यमियों को पुनर्भुगतान के दौरान कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा।
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति योजना के तहत, उद्यमियों को 84 बराबर किस्तों में ऋण चुकाना होगा।
- पुनर्भुगतान किस्त केवल प्रस्थापित उद्योग या व्यापार शुरू होने के बाद ही शुरू होगी।
- ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को बिहार सरकार ने सरल बना दिया है। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से लाभार्थी को स्वयं के द्वारा घोषणापत्र पर ऋण दिया जा सकता है।
- इस योजना के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।
बिहार मुख्यमंत्री SC / ST उद्यमी योजना 2020 – जरूरी योग्यता
- बिहार SC-ST उद्यमी योजना का लाभ लेने वाले आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक एससी-एसटी वर्ग का होना चाहिए।
- आवेदक के पास कम से कम 10+2 या इंटरमीडियट आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
- आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी जरूरी है।
इस योजना (Bihar CM Yuva Udyami Loan Yojana 2020) के अंतर्गत अब तक बहुत से आवेदकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इस एससी-एसटी युवा स्वरोजगार ऋण योजना 2019-2020 के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
आवेदक ज्यादा जानकारी के लिए http://www.startup.bihar.gov.in/CMSCSTUDYAMI/Default.aspx पोर्टल पर जा सकते हैं या फिर हेल्पलाइन 1800-345-6214 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
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